नई दिल्ली : मंगलवार, मई 7, 2024/ निर्वाचन आयोग ने दिल्‍ली चुनाव अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना कोई भी प्रचार सामग्री वितरित या चिपकाई नहीं जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने दिल्‍ली के मुख्‍य चुनाव अधिकारी को लिखे एक पत्र में कहा है कि बिना नाम और पते वाली चुनाव सामग्री हटाने तथा जब्‍त करने के लिए तुरन्‍त और तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसे राजनीतिक दलों समेत विभिन्‍न पक्षों से राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में अधिकृत और अनाधिकृत स्‍थानों पर बिना नाम और पते की चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में ज्ञापन मिले हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह आदर्श आचार स‍ंहिता के प्रावधानों और चुनाव कानूनों का उल्‍लंघन है। निर्वाचन आयोग ने दिल्‍ली के मुख्‍य चुनाव अधिकारी से सभी संबंधित अधिकारियों की सतर्कता सुनिश्चित करने को कहा है।


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