नई दिल्ली : सोमवार, अप्रैल 29, 2024/ निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को विज्ञापन कोड और निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार चुनाव प्रचार गीत की सामग्री में संशोधन करने और उसके बाद प्रमाणन के लिए दोबारा प्रस्‍तुत करने को कहा है। आयोग ने गीत की कुछ पंक्तियों और सलाखों के पीछे खडे दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्‍द केजरीवाल की एक फोटो को हाथ में लिए लोगों की तस्वीर पर आपत्ति जताई है।

उनका कहना है कि यह गीत कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के नियम 6(1)जी और निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के प्रावधान की अवहेलना करने के साथ न्‍यायपालिका की छवि को धूमिल करता है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि यह पहली बार है, जब निर्वाचन आयोग ने किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचार गीत पर प्रतिबंध लगाया है। मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि प्रचार गीत आदर्श आचार संहिता का उल्‍लंघन नहीं करता है, क्‍योंकि यह सच्‍चाई पर आधारित है।

मुद्दे पर प्रतिकिया देते हुए भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना अभियान गीत चुनाव आयोग की अनुमति के बिना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया, इसलिए आयोग ने यह कदम उठाया। पार्टी ने कहा कि कानून के अनुसार अभियान गीत या अभियान पुस्तिकाओं की सामग्री के सार्वजनिक वितरण से पहले दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना आवश्‍यक है। भाजपा ने कहा कि आप ने 25 अप्रैल को अपने अभियान की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, परन्‍तु उन्‍होंने उसी दिन बिना अनुमति के इसे प्रसारित कर दिया।

 


इस खबर को शेयर करें


Comments