नई दिल्ली : शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/ सर्वोच्‍च न्‍यायालय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ( ईवीएम) में दर्ज मतों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दो दिनों की व्यापक सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) सहित कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले में सुनवाई 18 अप्रैल को समाप्त हो गई थी और उसी दिन 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 24 अप्रैल को अदालत ने अपने फैसले पर रोक लगा दी और कुछ मुद्दों पर चुनाव आयोग (ईसी) से और स्पष्टीकरण मांगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली और उनकी सुरक्षा सुविधाओं के बारे में पूछा।

न्‍यायाधीश खन्‍ना ने निर्वाचन आयोग को स्पष्टीकरण देने को कहा कि क्या नियंत्रण इकाई या वीवीपीएटी में सूक्ष्‍म नियंत्रक स्‍थापित किया गया था। इस मामले में दो फैसले आएंगे। एक फैसला न्‍यायाधीश खन्ना और दूसरा न्‍यायाधीश दत्ता का होगा। दोनों न्‍यायाधीश अलग-अलग अपना फैसला सुनाएंगे।


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