बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी

नई दिल्ली : सोमवार, फरवरी 23, 2026/ बॉम्बे उच्‍च न्‍यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने वाले एकल पीठ के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है।

न्‍यायालय की खंडपीठ ने आदेश को रद्द करते हुए इसे अवैध और अनुचित बताया। तीन सार्वजनिक बैंकों ने पिछले महीने अंबानी और उनकी कंपनी को अंतरिम राहत देने वाले दिसंबर 2025 के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

 

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