नई दिल्ली : शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/ सर्वोच्च न्यायालय ने आज वीवीपीएटी की पर्चियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन- ईवीएम के आंकड़ों के शत-प्रतिशत मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह फैसला न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की एक पीठ ने सुनाया। हालांकि 18 अप्रैल को इन मामलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। निर्वाचन आयोग से पीठ द्वारा कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण 24 अप्रैल को इन मामलों को फिर सूचीबद्ध किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए आज फैसला सुनाया गया।
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