निर्वाचन आयोग ने मतदान क्षेत्र में 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पर रोक की घोषणा की

नई दिल्ली : सोमवार, अप्रैल 20, 2026/ निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में (चरण-1) मतदान 23 अप्रैल, 2026 तथा पश्चिम बंगाल (चरण-II) के लिए मतदान 29 अप्रैल, 2026 को होगा। सभी मतदान वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतों की गिनती 4 मई, 2026 को होगी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी के अनुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में चुनाव के लिए निर्धारित मतदान के समापन के अड़तालीस घंटे पहले की अवधि के दौरान उस क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, मदिरालय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी मदिरा, मादक पेय या उसी प्रकृति के अन्य पदार्थ बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे।

उपरोक्त वैधानिक प्रावधान के आलोक में संबंधित राज्‍य/केन्‍द्रशासित प्रदेश के प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत जिस मतदान क्षेत्र में विधानसभा का आम चुनाव वाले हो रहा है, वहां मतदान दिवस के लिए निर्धारित मतदान समाप्ति के समय से पूर्ववर्ती 48 घंटे की अवधि के लिए ‘ड्राई-डे’ घोषित एवं अधिसूचित किया जाएगा। इसमें पुनर्मतदान की तिथि (यदि कोई हो) भी शामिल होगी ।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस दिन मतों की गिनती होनी है, यानी 4 मई 2026, उसे भी संबंधित राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के तहत ‘ड्राई-डे’ घोषित किया जाएगा। उपर्युक्त दिनों में कोई भी मदिरा दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान जो मदिरा की बिक्री या परोसने का कार्य करते है, किसी भी व्‍यक्ति को मदिरा बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी।

गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि तथा विभिन्‍न प्रकार के लाइसेंस के अंतर्गत मदिरा के भंडारण एवं आपूर्ति करने वाले होटलों को इन दिनों में मदिरा परोसने के लिए अनुमति नहीं होगी। उपर्युक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा मदिरा के भंडारण में कटौती की जाएगी और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में मदिरा के भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानून के प्रतिबंधों को सख्‍ती से लागू किया जाएगा।

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