नई दिल्ली : शनिवार, जनवरी 6, 2024/ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने खून की खरीद के लिए प्रोसेसिंग फीस के अलावा सभी तरह के प्रभारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम अस्‍पतालों में खून की अत्‍यधिक राशि वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि इस संबंध में पहले भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और संगठन ने अब दोबारा ये निर्देश जारी करते हुए सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों से उनका पालन करने को कहा है।

डीसीजीआई ने कहा कि खून के बदले मनमाने दाम नहीं वसूले जा सकते। पत्र में साफ कहा गया है कि 'रक्त बिक्री के लिए नहीं है।' इसमें कहा गया है कि प्रोसेसिंग फीस और आपूर्ति शुल्क के अलावा अन्य सभी तरह के शुल्क खत्म करने का फैसला किया गया है।

 


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