नई दिल्ली : शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024/ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल आप विधायक अमानतुल्ला खान से उनकी अध्यक्षता में दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ की। उनसे 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।

अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे चुके हैं। उनके अध्यक्ष रहते हुए 32 ऐसी भर्तियां हुई थीं, जिनको लेकर आरोप लगे कि खान ने सरकारी गाइडलाइन्स को ताख पर रखकर काम किया गया। मामले की चिंगारी को उस वक्त और हवा मिली, जब तत्कालीन सीईओ ने कहा कि इन अवैध भर्तियों के खिलाफ ज्ञापन जारी किया था। साथ ही कहा है कि अमानतुल्ला खान ने बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया। अमानतुल्ला खान ने जिन 32 लोगों को भर्ती किया उनमें 5 उनके रिश्तेदार और 22 ओखला क्षेत्र के लोग थे यहीं से अमानतुल्ला खान विधायक चुने गए। एफआईआर में बोर्ड के पैसे के दुरुपयोग की भी जिक्र किया गया। उधर, साल 2020 में अमानतुल्ला खान को लेकर राजस्व विभाग ने एक लेटर जारी किया। इसमें कहा कि वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 14(1) के तहत खान वक्फ बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष नहीं रहे हैं।


इस खबर को शेयर करें


Comments