समय सीमा में प्रकरण निराकृत नहीं करने वाले 12 अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई- सात पर लगाई गई पेनल्टी- पांच को शोकाज नोटिस

इंदौर : सोमवार, मार्च 24, 2025/ कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इंदौर जिले में सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाये। किसी भी आवेदक को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यथासंभव प्रकरणों का सकारात्मक निराकरण हो। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लापरवाही पाये जाने पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज सम्पन्न हुई बैठक में सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा में लापरवाही पाये जाने और समय सीमा में प्रकरण निराकृत नहीं करने पर 12 अधिकारियों और कर्मचारियों के ‍विरूद्ध कार्रवाई की है। इनमें से पांच अधिकारियों को शोकाज नोटिस दिये गये है तथा 7 के विरूद्ध पेनल्टी लगाई गई है।

कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आज यहां समय सीमा के पत्रों की निराकरण (टीएल) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर गौरव बेनल तथा ज्यौति शर्मा, राजेंद्र रघुवंशी तथा निशा डामोर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण को प्राथमिकता दी जाए। यह सुनिश्चित करें कि हर प्रकरण समय सीमा में निराकृत हो। समय सीमा में प्रकरण निराकृत नहीं होने पर अधीनस्थ अमलों के लिए वे स्वयं भी जिम्मेदार रहेंगे।

बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर में स्ट्रीट डॉग की समस्या को देखते हुए नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता है। इसको देखते हुए भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर अभियान की तर्ज पर स्ट्रीट डॉग नियंत्रण के लिये योजनाबद्ध रूप से अभियान चलाया जायेगा। यह अभियान नगर निगम और पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विभाग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से संचालित होगा। इसके लिये विस्तृत कार्ययोजना बनाकर स्ट्रीट डॉग की नियंत्रण की कार्रवाई की जायेगी। अभियान के तहत स्ट्रीट डॉग की नसबंदी करने सहित नियंत्रण के अन्य उपाय भी किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि यह अभियान छ: माह का रहेगा और इसमें स्ट्रीट डॉग के नियंत्रण की प्रभावी कार्रवाई होगी। बैठक में उन्होंने इंदौर शहर में संचालित अवैध बस स्टॉप के विरूद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहर में इधर-उधर खड़ी होने वाली बसों को व्यवस्थित रूप से पार्क किये जाने की व्यवस्था की जाये। इसके लिये स्थान चिन्हित किया जाये। उन्होंने अन्य अन्तर्विभागीय समन्वय संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पाये जाने पर तीन अधिकारियों को शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिये गये। इनमें सहायक आयुक्त श्रम मेघना भट्ट, सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण सुप्रिया बिसेन, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री मनीष उदनिया व सूर्यनारायाण सोनी तथा कार्यपालन यंत्री सेतु निर्माण पी.एन. पाण्डे शामिल है। इसी तरह लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरण समय-सीमा में निराकृत नहीं करने पर 7 अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध पेनल्टी लगाई गई है। इनमें नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़, ग्राम पंचायत गोकुलपुर के सचिव मेघा माथुर, अकासोदा के परमांनद यादव, हरनास के भरतसिंह सालंकी, राऊ के नायब तहसीलदार धीरेश प्रसाद सोनी, बावल्याखेडी के पंचायत सचिव रामप्रसाद दायमा तथ हसनाबाद के पंचायत सचिव कैलाशचंद्र चौहान शामिल है।

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